दतिया।दतिया जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के निर्देशन में एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध राकेश सिंह राणा जिला आबकारी अधिकारी दतिया के मार्गदर्शन में रविवार को वृत्त सेवढ़ा क्षेंत्रातर्गत अनिरूद्ध खानवलकर वृत्त प्रभारी द्वारा टीम के साथ ग्राम उंचिया थाना इंदरगढ़ में दबिश दी जाकर आरोपी हाकिम सिंह से कुल 150 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 60 केन हंटर बीयर कुल 57 लीटर मदिरा जप्त कर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत 1 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 21,300 रूपये है।उपरोक्त कार्यवाही में विकास पाठक, कु. खुशबु रघुवंशी, कु. यासनिका यादव, रवि विसारीया, लक्ष्मी नारायण मांझी, संजय शर्मा आबकारी आरक्षक एवं वाहन चालक का सहयोग सराहनीय रहा।आगामी दिनों में भी आबकारी विभाग दतिया के द्वारा मदिरा के अवैध बिक्री पर रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।