फास्ट फूड एवं चाट विक्रेताओं की जांच कर लिए नमूने एवं किया जागरूक

दतिया।आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार विगत दिवस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सविता सक्सेना द्वारा फास्ट फूड कॉर्नर एवं स्ट्रीट फूड विक्रेता की विशेष अभियान के अंतर्गत सघन जांच की गई एवं उन्हें जागरूक भी किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि वह खाद्य पदार्थों का निर्माण स्वच्छ तरीके से एवं हाथों में गिलवस सर पर टोपी पहने। सभी खाद्य सामग्री को ढक कर रखें, एवं फास्ट फूड निर्माण में अजीनोमोटो, मोनोसोडियम ग्लूटामैट, कलर आदि निर्धारित मात्रा में ही प्रयोग करें।उन्होंनें कहा कि खाद्य निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री जैसे तेल, मसाले आदि गुणवत्ता पूर्ण ही प्रयोग करें। वही तेल को तलने के लिए तीन बार से अधिक प्रयोग में ना लाए। इसके साथ ही कल्लू चाट भंडार से करेला चाट, गिर्राज मोमोज भंडार से मोमोज, जेएमडी फास्ट फूड कॉर्नर से सॉस के नमूने संग्रहित किए गए। जय मां रतनगढ़ डेयरी सेवढा से मिक्स मिल्क एवं गोधन किराना स्टोर से बेसन व साबूदाना के नमूने लिए गए जिन्हें जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आगामी कार्रवाई की जावेगी।यह जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा।

Share This News Social Media

More From Author

स्वप्निल वानखेड़े, कलेक्टर जिला दतिया के निर्देशानुसार, एवं राकेश कुर्मी, सहायक आबकारी आयुक्‍नत, जिला दतिया के निर्देशन में प्राप्‍त शिकायती आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 14-07-2025 को वृत्‍त सेवढ़ा क्षेत्र में ग्राम देगुंआ गुर्जर तिराहे के पास यात्री प्रतिक्षालय के समीप 02 महिलायें अवैध हाथ भट्टी मदिरा विक्रय करते हुये पाये जाने से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित २००० की धारा 34(1), 49(क) का 01 प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपिया महिलाओं से कुल 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई

नवीन आपराधिक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ

दतिया सीईओ ने आवेदनों पर की जनसुनवाई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts