स्वप्निल वानखेड़े, कलेक्टर जिला दतिया के निर्देशानुसार, एवं राकेश कुर्मी, सहायक आबकारी आयुक्‍नत, जिला दतिया के निर्देशन में प्राप्‍त शिकायती आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 14-07-2025 को वृत्‍त सेवढ़ा क्षेत्र में ग्राम देगुंआ गुर्जर तिराहे के पास यात्री प्रतिक्षालय के समीप 02 महिलायें अवैध हाथ भट्टी मदिरा विक्रय करते हुये पाये जाने से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित २००० की धारा 34(1), 49(क) का 01 प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपिया महिलाओं से कुल 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई

स्वप्निल वानखेड़े, कलेक्टर जिला दतिया के निर्देशानुसार, एवं राकेश कुर्मी, सहायक आबकारी आयुक्‍नत, जिला दतिया के निर्देशन में प्राप्‍त शिकायती आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 14-07-2025 को वृत्‍त सेवढ़ा क्षेत्र में ग्राम देगुंआ गुर्जर तिराहे के पास यात्री प्रतिक्षालय के समीप 02 महिलायें अवैध हाथ भट्टी मदिरा विक्रय करते हुये पाये जाने से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित २००० की धारा 34(1), 49(क) का 01 प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपिया महिलाओं से कुल 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई।
उक्‍त कार्यवाही में अनिरूद्ध खानवलकर आबकारी उप निरीक्षक वृत्‍त सेवढ़ा, केतन भावर आबकारी उप निरीक्षक (परिवीक्षाधीन), आबकारी आरक्षक विकास पाठक, खुशबु रघुवंशी, याशनिका यादव एवं वाहन चालक का सराहनीय योगदान रहा।

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